सैफ अली खान की संपत्तियों पर हाईकोर्ट का फैसला
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान को हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। कोर्ट ने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' के रूप में मान्यता दी है। ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने निर्णय को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने मामले की पुनः सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सैफ अली खान की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित मामले की शुरुआत से जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही, ट्रायल कोर्ट को एक वर्ष के भीतर अपनी कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
इस मामले की जड़ें 2000 में ट्रायल कोर्ट के फैसले में हैं, जब यह संपत्ति साजिदा सुल्तान को दी गई थी। साजिदा, नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली पत्नी और सैफ की परदादी की बेटी हैं। 1960 में, नवाब के वारिसों ने इन निजी संपत्तियों के बंटवारे के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने साजिदा के पक्ष में फैसला सुनाया था।
सरकार के अधीन आईं सैफ की संपत्तियां
शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत, सरकार को विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, सैफ अली खान की कई संपत्तियां अब सरकार के नियंत्रण में आ गई हैं। इनमें शामिल हैं: उनका बचपन का घर फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा संपत्ति।
सैफ अली खान का वर्कफ्रंट
सैफ अली खान ने हाल ही में फिल्म 'ज्वेल थीफ' में अभिनय किया, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके अलावा, वह एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'रेस 4' में भी नजर आएंगे। इसके साथ ही, उनके पास अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' भी पाइपलाइन में है।
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